Breaking News

अभिनेता दिलीप को सबरीमाला में VIP दर्शन कराने के लिए रोक दिए गए आम श्रद्धालु, HC ने की सख्त टिप्पणी

केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेता दिलीप को ‘वीआईपी दर्शन’ प्रदान करने के लिए सबरीमाला मंदिर का प्रबंधन करने वाले त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड (टीडीबी) को फटकार लगाई, जिसके कारण तीर्थयात्रियों को कई मिनटों तक देवता के दर्शन करने से रोका गया। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और मुरली कृष्ण एस की पीठ ने 5 दिसंबर को मंदिर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें कहा गया कि घटना बहुत, बहुत गंभीर थी। ऐसे व्यक्तियों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

इसे भी पढ़ें: बहुमत की इच्छा से आखिर क्यों नहीं चलेगा देश? कोई समझाएगा जनमानस को!

सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिनेता के क्षेत्र में प्रवेश करते ही रात करीब 10:58 बजे ड्यूटी पर तैनात गार्डों ने ‘सोपानम’ के सामने पहली पंक्ति से तीर्थयात्रियों की आवाजाही को दक्षिणी तरफ से रोक दिया था। अभिनेता को लगभग सात मिनट तक ‘सोपानम’ में बचे फुटेज में देखा गया था। टीडीबी ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने सोपानम के सामने तीर्थयात्रियों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार दो गार्डों सहित संबंधित अधिकारियों को शोकेस नोटिस जारी किया है। 

इसे भी पढ़ें: Court Big Decision On Worship Act: वर्शिप एक्ट पर राम जन्मभूमि का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया क्या बड़ा आदेश, मोदी सरकार देगी जवाब

पीठ ने कहा कि हम त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड और मुख्य पुलिस समन्वयक को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वे सबरीमाला सन्निधानम के सोपानम के सामने तीर्थयात्रियों के दर्शन को अवरुद्ध करके ऐसे विशेषाधिकार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अदालत ने टीडीबी और मुख्य पुलिस समन्वयक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि “सबरीमाला सन्निधानम में ऐसी चीजें दोहराई न जाएं और मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

Loading

Back
Messenger