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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित करने की मांग की

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को मांग की कि 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित किया जाए, उन्होंने कहा कि इन विधेयकों को संसद में “बुलडोजर” से पारित किया गया। X पर एक पोस्ट में, रमेश ने कहा कि विधेयकों के क्रियान्वयन को स्थगित किया जाना चाहिए ताकि गृह मामलों पर पुनर्गठित स्थायी समिति द्वारा गहन समीक्षा और पुनः जांच की जा सके क्योंकि इन्हें ऐसे समय में पारित किया गया था जब 146 सांसदों को निलंबित किया गया था।
 

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जयराम रमेश  ने कहा कि “25 दिसंबर 2023 को, भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को अपनी स्वीकृति दी थी। तीन दूरगामी विधेयकों को उचित बहस और चर्चा के बिना संसद में बुलडोजर से पारित किया गया था, और ऐसे समय में जब 146 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किया गया था।
उन्होंने कहा, “इससे पहले गृह मामलों की स्थायी समिति ने देश भर के हितधारकों के साथ विस्तृत बातचीत किए बिना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के कई सांसदों के लिखित और बहुत विस्तृत असहमति नोटों को पूरी तरह से नजरअंदाज किए बिना विधेयकों को पारित कर दिया था, जो स्थायी समिति के सदस्य थे।” रमेश ने कहा कि तीनों नए कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू होने हैं और कांग्रेस का दृढ़ मत है कि पुनर्गठित गृह मामलों की स्थायी समिति द्वारा कानूनों की गहन समीक्षा और पुनःपरीक्षण करने के लिए तिथि को स्थगित किया जाना चाहिए।
 

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उन्होंने कहा कि पैनल को विभिन्न कानूनी विशेषज्ञों और संगठनों के साथ अधिक व्यापक और सार्थक परामर्श करना चाहिए “जिनके पास मौजूदा तीनों कानूनों पर गंभीर चिंताएं हैं”, जिसके बाद 18वीं लोकसभा और राज्यसभा द्वारा भी इसकी जांच की जानी चाहिए। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर तीनों आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को स्थगित करने की मांग की थी और कहा था कि इन्हें “जल्दबाजी में पारित किया गया”। डीएमके ने भी इसी तरह की मांग की है।

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