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नौकरी आरक्षण विधेयक की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की आलोचना, बताया समझ से परे

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को पार्टी की कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा विवादास्पद नौकरी आरक्षण विधेयक लाने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया, और प्रस्तावित और अब रोकी गई नीति को ‘असंवैधानिक’ और ‘नासमझी’ बताया। थरूर ने इस मुद्दे पर पत्रकारों के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि कर्नाटक ने इसके बारे में क्या सोचा, किस आधार पर? अपने मूल राज्य केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा सदस्य ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को भी आगाह किया कि यदि ऐसा कानून लागू किया गया, तो कंपनियां अपने कारोबार को तमिलनाडु और केरल जैसे पड़ोसी राज्यों में स्थानांतरित कर सकती हैं।

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वह (बिल) कोई बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। अगर हर राज्य ऐसा कानून लाएगा तो यह असंवैधानिक होगा। संविधान प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से रहने, काम करने और यात्रा करने के अधिकार की गारंटी देता है। थरूर ने कर्नाटक को यह भी याद दिलाया कि कैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक समान विधेयक को रद्द कर दिया था जब हरियाणा में भाजपा-जेजेपी सरकार ने इसे पेश करने की कोशिश की थी।

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मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने ‘कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक, 2024’ को मंजूरी दे दी। नीति के तहत, दक्षिणी राज्य में काम करने वाली एक निजी फर्म को कंपनी की सभी प्रबंधन नौकरियों में से 50% में केवल कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना होगा, और 70% गैर-प्रबंधन नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु कई स्टार्ट-अप और तकनीकी कंपनियों का घर है। 

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