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अदालत ने पुलिस को जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद के खिलाफ मामला वापस लेने की अनुमति दी

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को जेएनयूएसयू की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद शोरा के खिलाफ सेना पर उनके ट्वीट के लिए मामला वापस लेने की अनुमति दे दी है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर उस आवेदन पर 27 फरवरी को यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शेहला रशीद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है।

आवेदन के अनुसार, उपराज्यपाल का आदेश जांच समिति की सिफारिश पर आया है।
उपराज्यपाल ने 23 दिसंबर, 2024 को मंजूरी दे दी।
उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) की पूर्व नेता पर अपने ट्वीट के जरिए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भावना को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों में संलिप्त होने का आरोप था।

शेहला रशीद के 18 अगस्त 2019 के ट्वीट में सेना पर कश्मीर में घरों में घुसने और स्थानीय लोगों को ‘‘यातना’’ देने का आरोप लगाया गया था।
सेना ने आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया।

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