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Newsclick Case : अदालत ने प्रबीर पुरकायस्थ, अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत बढ़ायी

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक और मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ तथा मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत सोमवार को बढ़ा दी। उन पर चीन के समर्थन में प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुरकायस्थ मामले में आरोपी हैं जबकि पूर्व सह-आरोपी चक्रवर्ती हाल में मामले में सरकारी गवाह बन गया है। 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत 17 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी। अदालत ने चक्रवर्ती को इस महीने मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। मामले में माफी मांगते हुए दायर अर्जी में चक्रवर्ती ने दावा किया कि उनके पास मामले के बारे में ‘‘जानकारी’’ है जो वह दिल्ली पुलिस को बताना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पिछले साल तीन अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी के अनुसार, भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष उत्पन्न करने के लिए समाचार पोर्टल को बड़ी मात्रा में धनराशि चीन से मिली थी। 
 

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इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची थी। पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी में नामजद और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों के खिलाफ तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 स्थानों और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए थे। ‘न्यूजक्लिक’ के कार्यालयों और जिन पत्रकारों के खिलाफ जांच की गई, उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए। छापेमारी के बाद विशेष प्रकोष्ठ ने नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की थी।

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