दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के उत्तम नगर विधायक नरेश बाल्यान को पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में 1 और दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। इससे पहले उनको दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। कोर्ट ने बाल्यान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी।
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बालियान के खिलाफ क्या है मामला?
मोहन गार्डन निवासी गुरचरण ने जुलाई 2023 में आरोप लगाया था कि उन्हें रुपये की रंगदारी के लिए फोन आया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। दिल्ली पुलिस की जांच में यह निष्कर्ष निकला कि सांगवान विदेश से काम कर रहा था। पिछले साल के अंत में एक हिंदी समाचार चैनल पर सांगवान और बालियान के बीच फोन कॉल की कथित रिकॉर्डिंग के प्रसारण के बाद बाल्यान की संलिप्तता का संदेह हुआ था। 30.11.2024 को विदेश में स्थित कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के बीच जबरन वसूली के माध्यम से फिरौती की रकम इकट्ठा करने के संबंध में बातचीत के बारे में उपरोक्त ऑडियो क्लिप फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई।
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बालियान के वकील ने क्या दी दलील?
नरेश बालियान के वकील ने गिरफ्तारी को अवैध और राजनीतिक बताया और कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में नहीं दिया गया था। उन्होंने गिरफ्तारी के समय और आवश्यकता पर भी सवाल उठाया, यह बताते हुए कि विचाराधीन आवाज के नमूने 17 महीने पहले से ही मौजूद थे।