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अनुच्छेद 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा खत्म किया था। इस फैसले के बाद सरकार ने राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे दो राज्यों में विभाजित किया था। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली थी जिसपर सोमवार को फैसला सुनाया जाना है।
इससे पहले आपको बता दें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार बड़ा बयान संसद से दिया था। उन्होंने संसद में कहा था कि अनुच्छेद 370, जैसा कि सदन को याद होगा, कुछ अस्थायी अनंतिम व्यवस्थाओं का एक हिस्सा है। यह संविधान का स्थायी हिस्सा नहीं है। यह तब तक एक हिस्सा है जब तक यह ऐसा ही है। इस मामले पर आलोचकों ने भी कई तर्क दिए है। आलोचकों का कहना है कि अनुच्छेद को निरस्त करने का निर्णय एकतरफा था क्योंकि इसे एक स्थायी संवैधानिक प्रावधान माना जाता था, और केवल जम्मू और कश्मीर संविधान सभा को ही ऐसा निर्णय लेने का अधिकार था। हालाँकि, 26 जनवरी, 1957 को विधानसभा भंग कर दी गई। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली एनडीए सरकार का तर्क है कि यह एक अस्थायी प्रावधान था। इस अनुच्छेद को निरस्त किए जाने की मांग काफी पहले भी उठाई गई थी।
बता दें कि 27 नवंबर, 1963 को भारतीय संसद में एक बहस हुई थी जिसमें इस मामले सांसदों ने अनुच्छेद को निरस्त करने के बारे में सवाल उठाए थे। उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार के प्रतिनिधियों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की थी। इस दौरान हरि विष्णु कामथ, प्रकाश वीर शास्त्री, भागवत झा आजाद, पीसी बोरोहा, मोहन स्वरूप, डॉ एलएम सिंघवी, विश्राम प्रसाद, रघुनाथ सिंह, डीडी मंत्री, राम रतन गुप्ता, पीआर चक्रवर्ती, सिधेश्वर प्रसाद, डीडी पुरी, कछवैया, डीसी शर्मा और हेम राज सहित 19 सांसदों का एक समूह ने ‘भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के घनिष्ठ एकीकरण’ पर भारत सरकार से प्रतिक्रिया मांगी थी।
इन सभी सांसदों ने मिलकर केंद्र सरकार से अनुच्छेद के संबंध में व्यापक प्रश्न को तीन भागों में विभाजित किया था। इस दौरान गृह मंत्री से पूछा गया था कि क्या जम्मू-कश्मीर राज्य को शेष भारतीय संघ के साथ एकीकृत करने के लिए अक्टूबर 1962 से कोई उपाय या प्रस्ताव शुरू किया गया था? यदि हां, तो ब्यौरा क्या था? क्या जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार के परामर्श से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर विचार किया जा रहा था।
इन प्रश्नों के जवाब भी गृह मंत्रालय ने दिए थे। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री आरएम हजरनवीस ने पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति का एक आदेश 25 सितंबर, 1963 को जारी किया गया था, जो जम्मू और कश्मीर पर लागू होता था।” कानूनी और चिकित्सा व्यवसायों और संविधान के अन्य परिणामी प्रावधानों के संबंध में सातवीं अनुसूची में कश्मीर राज्य की समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 26 और समवर्ती सूची की जम्मू और कश्मीर प्रविष्टि 24 को लागू करने का प्रस्ताव, जहां तक यह कोयला-खनन उद्योग में श्रमिकों के कल्याण से संबंधित है, इस पर विचार किया जा रहा है।
अपने जवाब में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री आरएम हजरनवीस ने कहा कि ये फैसला लिया गया है कि लोकसभा में जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधियों को अन्य राज्यों की तरह प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाना चाहिए। यह निर्णय वर्तमान आपातकाल की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा।
उन्होंने आगे कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत और प्रधान मंत्री को क्रमशः राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जाना चाहिए। प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए कानून राज्य विधानमंडल के अगले सत्र के दौरान लाए जाने की उम्मीद है। उनके शब्दों की व्याख्या में समवर्ती सूची से कानूनों को शामिल करने के साथ, जम्मू और कश्मीर राज्य को दी गई विशेष शक्तियों में कमी का निहितार्थ था। भारत सरकार की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में, राज्य सूची जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं थी, और न ही समवर्ती सूची थी।
राज्य मंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि “संविधान का अनुच्छेद 370 संविधान के भाग XXI में आता है जो अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित है। उन्होंने कहा: “जब से यह अनुच्छेद संविधान में शामिल किया गया है, कई बदलाव किए गए हैं जो जम्मू और कश्मीर राज्य को शेष भारत के अनुरूप लाते हैं और राज्य पूरी तरह से भारत संघ में एकीकृत हो गया है।” हालाँकि, उस समय भारत सरकार इसे पूरी तरह रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। “सरकार की राय है कि उन्हें अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करने के लिए अब कोई पहल नहीं करनी चाहिए।”
उन्होंने उस विकल्प को जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के हाथों में यह कहते हुए छोड़ दिया: “इसमें कोई संदेह नहीं है, इसे जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार और विधान सभा के परामर्श से और बदलावों के माध्यम से लाया जाएगा। यह प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों में जारी रही है और इसे इसी तरह जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।”
नेहरू ने इन शब्दों का समर्थन करते हुए कहा कि “वास्तव में, जैसा कि गृह मंत्री ने बताया है, यह खत्म हो गया है, अगर मैं इस शब्द का उपयोग कर सकता हूं, तो पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें की गई हैं, जिससे संबंध बने हैं कश्मीर का भारत संघ से बहुत घनिष्ठ संबंध। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कश्मीर पूरी तरह से एकीकृत है।” उन्होंने कहा कि “हमें लगता है कि अनुच्छेद 370 के क्रमिक क्षरण की यह प्रक्रिया चल रही है। कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं और अगले एक-दो महीने में ये पूरे हो जाएंगे। हमें इसे चलने देना चाहिए। हम इस मामले में पहल नहीं करना चाहते हैं और अनुच्छेद 370 को समाप्त करना चाहते हैं। हमें लगता है कि यह पहल कश्मीर राज्य सरकार और लोगों की ओर से होनी चाहिए। हम ख़ुशी से इससे सहमत होंगे। वह प्रक्रिया जारी है।
हालाँकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि “अनुच्छेद 370, जैसा कि सदन को याद होगा, कुछ संक्रमणकालीन अनंतिम व्यवस्थाओं का एक हिस्सा है। यह संविधान का स्थायी हिस्सा नहीं है। यह तब तक एक हिस्सा है जब तक यह ऐसा ही है।” उस समय जम्मू और कश्मीर राज्य एक शांतिपूर्ण क्षेत्र था और राज्य सरकार और विधायिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में इसमें बदलाव आना शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर राज्य को पाकिस्तानी क्षेत्र में विलय करने के एकमात्र एजेंडे के साथ पाठ्यक्रम को बदलने का प्रयास करते हुए आतंकवाद को बढ़ावा दिया।
इसने, राज्य की अलगाववादी राजनीति के साथ मिलकर, अस्थायी अनुच्छेद 370 के बचाव को युद्ध का नारा बना दिया, जिससे पाकिस्तान का एजेंडा और आगे बढ़ गया। इससे भारत के साथ राज्य के संपूर्ण एकीकरण के आश्वासन पर सवाल खड़े हो गए। राज्य के आश्वासन के साथ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की प्रक्रिया, जिसे कभी “चालू” माना जाता था, बंद दरवाजों के पीछे रख दी गई।