भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा रद्दीकरण रिपोर्ट दायर करने के नौ महीने बाद, दिल्ली की एक अदालत ने रिपोर्ट पर अपना फैसला टाल दिया। अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) छवि कपूर की अदालत ने पिछले सितंबर में पुलिस द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिए 6 अक्टूबर की तारीख आरक्षित की थी।
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अगस्त 2023 में यौन उत्पीड़न मामले में नाबालिग शिकायतकर्ता के पिता ने एक बंद सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि वे दोनों पुलिस जांच से संतुष्ट हैं जिसमें मंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने पिछली सुनवाई में द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चूंकि पिता और नाबालिग पुलिस रिपोर्ट से संतुष्ट थे, इसलिए पोक्सो एफआईआर को रद्द करना स्वीकार किया जा सकता है। नाबालिग के पिता ने अप्रैल में सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी। एक महीने से अधिक समय बाद, लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने आरोप वापस ले लिए।
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15 जून, 2023 को पुलिस ने 550 पन्नों की एक रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें नाबालिग और उसके पिता द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने एक ताजा बयान में सिंह के खिलाफ अपने आरोप वापस लेने के बाद सिंह के खिलाफ पोक्सो मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। 4 जुलाई, 2023 को, बंद कमरे में कार्यवाही के दौरान, एएसजे कपूर ने एक नोटिस जारी कर पीड़िता और उसके पिता से दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट पर 1 अगस्त तक जवाब मांगा था।