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Defamation Case: राहुल गांधी ने किया गुजरात हाई कोर्ट का रुख, निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती

मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की है। मोदी उपनाम वाले बयान को लेकर एक आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका को सूरत की एक सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि वह उच्च न्यायालय रुख करेंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा ने, दोषसिद्धि के खिलाफ दायर कांग्रेस नेता की अर्जी आज खारिज कर दी। अगर 52 वर्षीय गांधी की दोषसिद्धि पर रोक संबंधी अर्जी मंजूर हो जाती तो उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता था। 
गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया। अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये थे।

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