दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। एकल न्यायाधीश ने सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत को मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। हम ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश देते हैं। किसी भी पक्ष द्वारा अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं की जाएगी। वह 13 अक्टूबर, 2023 से न्यायिक हिरासत में हैं।
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ट्रायल कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सिंह के खिलाफ मामले में यह आरोप शामिल है कि उन्होंने अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था। उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर, 2023 को उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है और इसमें राजनीतिक उद्देश्यों को शामिल करने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है।
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वहीं, दूसरी ओर दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को एक पुराने लंबित मामले में सुनवाई के लिये बुधवार को दिल्ली से कड़ी सुरक्षा के बीच सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत लाया गया। सिंह के वकील मदन सिंह ने बताया कि आप नेता को विशेष दंडाधिकारी योगेश यादव की अदालत में पेश किया गया, जहां उनका बयान दर्ज करने के बाद उन्हें अदालत से दिल्ली भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 14 फरवरी तय की है। आप राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें ट्रेन से सुल्तानपुर लाया गया।
Delhi High Court refuses to grant bail to Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh in Delhi’s Excise policy case. He was arrested by the Enforcement Directorate on October 4, 2023 in the case.