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Wrestlers vs WFI: दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की

दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। इसमें कहा गया कि सभी प्राथमिकी में पीड़ितों के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए हैं। दूसरी ओर, अदालत ने महिला पहलवानों की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें अदालत से भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की दिल्ली पुलिस की अगुवाई वाली जांच की निगरानी करने की मांग की गई थी। मामले को 27 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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सिंह एक नाबालिग पहलवान सहित यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विवादों में घिरे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ये विरोध राजनीतिक रूप से भड़काए गए थे और उनका इस्तीफा और गिरफ्तारी उन पहलवानों के दो मुख्य उद्देश्य नहीं हैं। ओलंपियन सहित कई दिग्गज पहलवानों ने मांग की है कि सिंह को डब्ल्यूएफआई प्रमुख के रूप में पद छोड़ना चाहिए और गिरफ्तार होना चाहिए।

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प्रदर्शनकारियों में से एक तोक्यो ओलिंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया ने हाल ही में कहा था कि यह कुछ पति-पत्नियों का विरोध नहीं है, बल्कि यह इस देश के हजारों पहलवानों का विरोध है. बृजभूषण सिंह खुद देखेंगे कि देश के कितने पहलवान देश भर के लोग आज कैंडल मार्च में हमारे साथ शामिल होंगे। 

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