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नयी दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख रेखा शर्मा के बारे में ‘‘अपमानजनक’’ टिप्पणी को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के एक दिन बाद, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी ‘एक्स’ से लोकसभा सदस्य की अब हटाई जा चुकी टिप्पणी का विवरण मांगा। मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द का इस्तेमाल, भाव-भंगिमा या कृत्य करने से संबंधित है।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किये गए एक वीडियो पर यह टिप्पणी की थी। वीडियो में, शर्मा उत्तर प्रदेश के हाथरस में मची भगदड़ स्थल पर चार जुलाई को जाती हुई दिख रही थीं। हालांकि, मोइत्रा ने बाद में उस पोस्ट को हटा दिया, जिसमें एनसीडब्ल्यू प्रमुख के साथ छाता पकड़े एक व्यक्ति के चलने का जिक्र किया गया था। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने ‘एक्स’ को पत्र लिखा है और सोशल मीडिया कंपनी से जवाब मिलने का इंतजार है। सूत्रों ने बताया कि पोस्ट का विवरण जांच के लिए जरूरी है, हालांकि जांचकर्ता इसका ‘स्क्रीनशॉट’ पहले ही ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर, आगामी दिनों में मोइत्रा को तलब किया जा सकता है।
दिल्ली पुलिस की ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट’ को मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि पुलिस आयुक्त को एनसीडब्ल्यू द्वारा दी गई एक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में कहा गया है कि एनसीडब्ल्यू ने मोइत्रा की ‘‘अपमानजनक टिप्पणी’’ का स्वत: संज्ञान लिया है। प्राथमिकी में कहा गया है, ‘‘मोइत्रा की अभद्र टिप्पणी बेहद अपमानजनक है और यह गरिमापूर्ण जीवन जीने के महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन करती है।