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Delhi Services Bill संसद में हुआ पास, पक्ष में पड़े 131 वोट, Amit Shah बोले- यह SC के आदेश का नहीं करता उल्लंघन

राज्यसभा में सोमवार को ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक पारित हो गया। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है।राज्यसभा ने सात घंटे से अधिक समय तक चर्चा के बाद ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ को 102 के मुकाबले 131 मतो से मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा ने कहा कि दिल्ली से जुड़े विधेयक का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन मुहैया कराना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से संबंधित विधेयक किसी भी तरह से उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन नहीं करता है। शाह ने कहा कि दिल्ली में 2015 से पहले भाजपा और कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन केंद्र के साथ कभी टकराव की नौबत नहीं आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने संविधान में संशोधन कर दिल्ली के लिए सेवाओं सहित सभी विषयों पर कानून बनाने की संसद को शक्ति दी। 
अमित शाह ने कहा कि दिल्ली से संबंधित विधेयक आपातकाल लगाने या लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम यह विधेयक दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लाए हैं। 
 

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– दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य अभिषेक सिंघवी ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार इस विधेयक के जरिए दिल्ली में ‘‘सुपर सीएम’’ बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने विधेयक का विरोध करते हुए इसे प्रतिगामी बताया जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। सिंघवी ने कहा कि यह सरकार किसी न किसी तरह दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है।  
– भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए विधेयक का बचाव किया। उन्होंने दिल्ली की आप सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है तथा संसद को दिल्ली के संबंध में कानून बनाने का पूरा अधिकार है। 
– आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा ‘‘यह विधेयक एक राजनैतिक धोखा है, यह संवैधानिक पाप है और यह दिल्ली में प्रशासनिक गतिरोध पैदा करने के लिए है।’’ चड्ढा ने कहा कि यह विधेयक संविधान और लोकतंत्र का ही अपमान नहीं है बल्कि यह लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन लाल खुराना, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का भी अपमान है जिन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संघर्ष किया। आप सदस्य ने कहा ‘‘आप नेहरूवादी मत बनिये, आप आडवाणीवादी, वाजपेयीवादी बनिये और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिये।’’ 
– बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है और संविधान के अनुच्छेद 239 एए में संसद को दिल्ली के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार दिया गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वी विजय साई रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है कि संसद के पास कानून बनाने की स्थापित शक्ति है। 
– राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार से पूछा कि वह इतनी सारी सत्ता लेकर क्या करेगी? उन्होंने कहा कि निरपेक्ष रहने की बात की जाती है किंतु जब चूहे की पूंछ पर हाथी का पांव पड़ जाए तो चूहे से निरपेक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
– राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के दौरान पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि मामला विचाराधीन नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है वह अध्यादेश की वैधता है। लेकिन संसद में जिस पर बहस हो रही है वह कानून की वैधता है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा”…मेरे लिए बिल सही है, ठीक है…।”

– संसद ने सोमवार को ‘मध्यकता विधेयक, 2023’ को मंजूरी दे दी जिसमें मध्यस्थता की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में भारतीय मध्यस्थता परिषद स्थापित करने का भी प्रावधान है। (अर्जुन राम मेघवाल LS) 
– लोकसभा में सोमवार को मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी और कांग्रेस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों के बीच शोर-शराबे के कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी गयी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की एक खबर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापों के हवाले से खुलासा किया गया है कि एक पोर्टल को भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीनियों से किस तरह पैसे मिले और वह धन किस तरह नक्सलियों और अन्य लोगों को पहुंचाया गया।
– लोकसभा ने सोमवार को ‘फार्मेसी संशोधन विधेयक, 2023’ को मंजूरी दे दी जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में फार्मेसी अधिनियम, 1948 में संशोधन का प्रस्ताव है। लोकसभा में विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को लागू किया गया और इसके परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में लागू अनेक कानून निरस्त हो गये।
 

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– लोकसभा ने सोमवार को ‘अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023’ को पारित किया जिसमें देशभर के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को वित्त पोषित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठान स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। सदन में संक्षिप्त चर्चा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद इस विधेयक कोध्वनिमत से मंजूरी दी।
– लोकसभा ने सोमवार को शोर-शराबे के बीच ‘डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023’ को मंजूरी दे दी जिसमें डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के संरक्षण तथा व्यक्तिगत डाटा का संवर्द्धन करने वाले निकायों पर साधारण और कुछ मामलों में विशेष बाध्यता लागू करने का उपबंध किया गया है। निचले सदन में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक देश के 140 करोड़ लोगों के डिजिटल वैयक्तिक डाटा की सुरक्षा से संबंधित है। इसके अलावा लोकसभा ने ‘तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी दी।
– कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद सोमवार को संसद पहुंचे जहां उनकी पार्टी और कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने उनका स्वागत किया तथा उनके समर्थन में नारेबाजी की। संसद भवन पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया और फिर लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुए।

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