राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आठ मार्च को लोक अदालत 2025 का आयोजन होने वाला है। इस लोक अदालत में लंबित यातायात उल्लंघन जुर्माने का निपटारा किया जा सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली जिला न्यायालय मिलकर इन चालानों का समाधान करने के उद्देश्य से लोकअदालत लगाएंगे। विशेष सत्र इस उद्देश्य से शुरू हुआ है।
जानें लोक अदालत के बारे में
लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों या मामलों को सुलझाया जा सकता है। यह लोक अदालत दिल्ली की कई अदालतों में आयोजित होगी। ये अदालत द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में लगेगी।
लोक अदालत का लाभ कैसे उठाएँ?
चालान को सबसे पहले 8 मार्च से पहले डाउनलोड किया जाना चाहिए। इसे 3 मार्च को सुबह 10 बजे से दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से शुरू किया जा सकता है। हालाँकि, प्रतिदिन केवल 60,000 चालान/नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे, तथा 3 मार्च के बाद, जब चालान/नोटिस की कुल सीमा 1,80,000 हो जाएगी, तो लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यदि आप 8 मार्च की लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो अगली लोक अदालतें 10 मई, 13 सितम्बर और 13 दिसम्बर 2025 को होंगी।
चालान का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाएं और चालान सेक्शन में जाएँ। फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से ड्रॉप-डाउन मेन्यू से उचित विकल्प चुनें, अपना वाहन नंबर या नोटिस नंबर डालें और “विवरण खोजें” पर क्लिक करें।
फिर आप देय राशि सहित चालान विवरण की समीक्षा कर सकते हैं, और उस जुर्माने के बगल में आइकन पर क्लिक कर सकते हैं जिसे आप भुगतान करना चाहते हैं। फिर आपको पसंदीदा भुगतान विधि चुननी होगी। एक बार लेन-देन पूरा हो जाने पर, आपको एसएमएस के माध्यम से एक पुष्टिकरण प्राप्त होगा।