दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन से जुड़े मामले में सांसद डेरेक ओ ब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष और नेता विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, डॉ. शांतनु सेन, अबीर रंजन बिस्वास, सुदीप राहा समेत 10 टीएमसी नेताओं को समन जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट और शिकायत का संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है।
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दिल्ली पुलिस ने आगे आरोप लगाया कि धारा 144 की चेतावनी के बावजूद आरोपी व्यक्तियों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा, “मैंने आरोपपत्र के साथ-साथ शिकायत का भी अध्ययन किया है। मैं धारा 188 (लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की अवज्ञा) 145 (अवैध सभा) और 34 (सामान्य इरादा) आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेता हूं। सभी आरोपी व्यक्तियों को 30 अप्रैल, 2025 को आईओ के माध्यम से तलब किया जाना चाहिए।”
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आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदलने की मांग को लेकर निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटे बाद पार्टी नेताओं ने कहा कि वे मंदिर मार्ग थाने में अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। धरने के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिये गये तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं ने अपना प्रदर्शन मंदिर मार्ग पुलिस थाने में जारी रखा था।
Delhi’s Rouse Avenue court has issued summons to 10 TMC leaders including MPs Derek O Brien, Mohd. Nadimul Haque, Dola Sen, Saket Gokhle, Sagarika Ghosh and leaders Vivek Gupta, Arpita Ghosh, Dr. Santanu Sen, Abir Ranjan Bishwas, Sudip Raha in case related to a protest outside…