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Air India विमान में महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा के खिलाफ दर्ज क्यों नहीं हुई FIR? महिला ने किया खुलासा, DGCA ने मांगी रिपोर्ट

मुंबई। एयर इंडिया पेशाब की घटना की पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे आरोपी का सामना करने और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर किया गया था। जिस व्यक्ति पर नवंबर में एयर इंडिया की उड़ान में एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने का आरोप है, उसने उससे माफी मांगी और शिकायत दर्ज नहीं करने का अनुरोध किया, यह दावा करते हुए कि वह नहीं चाहता था कि इस घटना का उसकी पत्नी और बच्चे पर प्रभाव पड़े। पीड़िता की रिपोर्ट एयर इंडिया को देने के चलते दिल्ली पुलिस ने बुधवार को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने दावा किया कि उसकी अनिच्छा के बावजूद, उसे आरोपी का सामना करने और उसके साथ मोलभाव करने के लिए मजबूर किया गया, जिसने उसे और भ्रमित कर दिया। प्राथमिकी में कहा गया है कि दोपहर के भोजन के तुरंत बाद और 26 नवंबर को एआई 102 पर रोशनी बंद कर दी गई थी, नशे में धुत पुरुष यात्री बिजनेस क्लास सीट 8ए में बुजुर्ग महिला की सीट पर गया, अपनी पैंट की जिप खोली और उस पर पेशाब किया। वह तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक कि महिला के बगल में बैठे व्यक्ति ने उसे वापस जाने के लिए नहीं कहा, जिस बिंदु पर वह लड़खड़ाते हुए अपनी सीट पर वापस आ गया।

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डीजीसीए ने पेरिस-नई दिल्ली उड़ान में पेशाब करने की घटना पर एअर इंडिया से मांगी रिपोर्ट

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया से पिछले महीने एयरलाइन की पेरिस-नई दिल्ली उड़ान में एक महिला यात्री के कंबल पर कथित तौर पर पेशाब करने की घटना पर एक रिपोर्ट मांगी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
विमानन कंपनी ने इस घटना की जानकारी विमानन नियामक को नहीं दी थी।
एअर इंडिया ने छह दिसंबर को हुई इस घटना की बृहस्पतिवार को पुष्टि की थी।
एअर इंडिया की उड़ान के दौरान 10 दिनों से भी कम समय में इसी तरह की यह दूसरी घटना थी। इससे पहले पिछले साल 26 नवंबर को नशे में धुत एक व्यक्ति ने एयरलाइंस की न्यूयॉर्क-नई दिल्ली उड़ान की बिजनेस श्रेणी में 70 साल से ज्यादा उम्र की एक महिला सह-यात्री पर कथित तौर पर पेशाब किया था।

डीजीसीए को इस घटना की भी जानकारी नहीं दी गई थी जिसे लेकर नियामक ने एयरलाइंस से नाराजगी भी जाहिर करते हुए उसके आचरण को गैरपेशेवराना बताया था। डीजीसीए ने विमानन कंपनी, उसके निदेशक, इन-फ्लाइट सर्विसेज और न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान का संचालन करने वाले चालक दल के सदस्यों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर यह बताने को कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
डीजीसीए सूत्रों के अनुसार, एक एयरलाइन किसी भी घटना की सूचना तुरंत विमानन सुरक्षा नियामक को देने के लिए बाध्य है।
डीजीसीए के अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “एअर इंडिया ने किसी यात्री द्वारा महिला सहयात्री के कंबल पर पेशाब करने की घटना की सूचना नहीं दी। हमने एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी है।”

अधिकारी ने कहा कि एयरलाइन से रिपोर्ट मिलने के बाद एअर इंडिया के खिलाफ किसी कार्रवाई पर डीजीसीए विचार करेगा।
हवाईअड्डे के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया था कि एअर इंडिया पेरिस-दिल्ली की उड़ान छह दिसंबर को सुबह नौ बजकर 40 मिनट पर दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। उन्होंने बताया कि हवाईअड्डा सुरक्षा को सूचित किया गया कि पुरुष यात्री “शराब के नशे में था और वह चालक दल के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था तथा बाद में उसने एक महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया”।

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उन्होंने कहा कि शुरू में लिखित शिकायत करने वाली महिला यात्री ने पुलिस में मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया और इसलिए यात्री को आव्रजन और सीमा शुल्क औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद हवाईअड्डे से जाने दिया गया।
विमानन कंपनी ने एक बयान में कहा, “एअर इंडिया ने पुष्टि की है कि छह दिसंबर, 2022 को पेरिस से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की उड़ान 142 में एक यात्री ने सह यात्री के शौचालय में होने के दौरान उसकी खाली सीट और कंबल पर पेशाब कर दिया। चालक दल ने अपराधी की पहचान की और उसे अलग कर दिया और अधिकारियों को घटना की सूचना दी।”
उसने यह भी कहा कि “पीड़िता और आरोपी के बीच क्योंकि समझौता हो गया था”, इसलिए सीआईएसएफ ने लिखित में माफी मांगने के बाद आरोपी को जाने दिया।
बयान में कहा गया, “पीड़िता की इच्छा का सम्मान करते हुए एअर इंडिया ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।

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