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भाजपा नेताओं के साथ मिलकर जबरन वसूली कर रहे ईडी के अधिकारी, फडणवीस को है जानकारी: Sanjay Raut

मुंबई । शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं की मिली भगत से लोगों से भारी मात्रा में धन उगाही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो इन अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश किया जाएगा। राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए यह आरोप भी लगाया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के बारे में पता है। 
राउत ने आरोप लगाया, “ईडी के एक एजेंट के रूप में काम करने वाला जीतू नवलानी नामक व्यक्ति जबरन वसूली में शामिल था। हमारी एमवीए सरकार ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। ऐसा माना जाता है कि उसे ईडी और भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस, दोनों का समर्थन प्राप्त था।” राउत ने दावा किया कि (जून 2022 में एकनाथ शिंदे सरकार में) राज्य के गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद फडणवीस ने इस मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र विकास आघाडी (एमवीए) सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को खत्म कर दिया। 
कुछ अन्य लोगों का नाम लेते हुए राउत ने कहा कि ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह अब उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक हैं। राउत ने दावा करते हुए कहा कि ईडी के साथ मिलकर काम करने वाला रोमी भगत नामक व्यक्ति भी जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल था और फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद है। राउत ने कहा, “देवेन्द्र फडणवीस इन लोगों और इनकी करतूतों को जानते हैं। उन्हें इसे सामने लाना चाहिए। हम (महा विकास आघाड़ी) सत्ता में आने के बाद हिसाब बराबर कर लेंगे। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ईडी भाजपा की उगाही एजेंट है।” 
चुनावी बांड योजना के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कर्नाटक में मामला दर्ज होने पर राउत ने कहा कि यह कार्रवाई स्थानीय अदालत के निर्देश पर की गई। चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित एक शिकायत के बाद बेंगलुरु की एक अदालत के निर्देश पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया गया। इस योजना को अब निरस्त किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार एक विशेष अदालत के आदेश के आधार पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 384, 120 बी और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

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