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सामान्यतः हर जांच ऐजेंसी आरोपी को मिली जमानत को चुनौती देती है और यही अरविंद केजरीवाल के मामले में हो रहा है – वीरेन्द्र सचदेवा

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को ई.डी. की चुनौती याचिका पर लंबी बहस के बाद आज उनकी जमानत पर दो तीन दिन की रोक लगाये जाने से मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
सचदेवा ने आप नेताओं द्वारा कई तरह की बेतुकी बयानबाजी पर कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी और बहानेबाजी करना आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। 
उनके नेताओं को भ्रम फैलाने में महारथ हासिल है लेकिन एक तथ्य है जो हम सब के सामने स्पष्ट है और वह है कि दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश आज भी ऑपरेट कर रहा है जिसके तहत यह पाया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कानूनी रुप से सही है और शराब नीति में करोड़ों रुपये के किक बैक्स लेने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका रही है। 
सुबांसुरी स्वाराज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है कि ऑर्डर इनके पक्ष में जाता है तो यह सत्यमेव जयते कहते हैं और अगर ऑर्डर इनके पक्ष में नहीं जाता है तो यह उसी न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। 
सचदेवा ने कहा है की देश का न्यायपालिका स्वतंत्र है और एक स्वतंत्र तरीके से तथ्यों के आधार पर वह काम करती है। 
उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जिस ऑर्डर में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लीगल बताया था वह याचिका भी अरविंद केजरीवाल ने स्वयं लगाई थी और उन्होंने न्यायालय के सामने कहा था कि आप सभी सबूत देखिए और फिर बताइए कि मेरी गिरफ्तारी लीगल है या नहीं और फिर लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उसे कानूनी रुप से सही पाया था।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की बेहतर होगा आम आदमी पार्टी नेता जल्दबाज़ी में न्यायिक निर्णयों पर टिपणणीयाँ करने से पहले न्यायिक व्यवस्थाओं को समझें, सामान्यतः हर जांच ऐजेंसी आरोपी को मिली जमानत को चुनौती देती है और यही अरविंद केजरीवाल के मामले में हो रहा है।

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