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जमीन कब्जाने के आरोप में लालू प्रसाद यादव के परिजनों व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी

बिहार पुलिस ने शनिवार को सुभाष यादव, पूर्व राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बहनोई और छह अन्य के खिलाफ भूमि हड़पने और जबरन वसूली के आरोप में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की।  जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, जबरन वसूली, डराने-धमकाने और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के आरोप में प्राथमिकी ग्रामीण पटना के नेओरा पुलिस चौकी के तहत बेला गांव निवासी भीम वर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

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प्राथमिकी में नामजद लोगों में सुभाष यादव, उनकी पत्नी रेणु देवी, पुत्र रणधीर कुमार, पंकज सिंह यादव, अर्जुन राय, अरुण कुमार मुंशी उर्फ ​​मुखिया और अरुण कुमार सिंह शामिल हैं। बिहटा थाने के थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच निओरा चौकी प्रभारी प्रभा कुमारी कर रही हैं। प्राथमिकी के अनुसार, सुभाष यादव ने भीम की मां मीना देवी को 96 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद अपनी पत्नी के नाम पर 7 कट्ठा जमीन का एक भूखंड खरीदा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 27 फरवरी, 2021 को राजद के पूर्व सांसद ने उनसे 60 लाख रुपये लौटाने का दबाव बनाया।

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उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद ने मेरी मां और भाई को अपने घर पर बंधक बना लिया, धमकी दी कि अगर मैंने उक्त राशि वापस नहीं की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि अगर मैंने उनके पैसे लौटा दिए तो वह मेरा प्लॉट ट्रांसफर कर देंगे। मैंने उसी दिन (27 फरवरी, 2021) पैसे लौटा दिए, लेकिन उसने जमीन नहीं लौटाई। 

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