उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक व्यक्ति ने अपनी 26 वर्षीय पत्नी की पिटाई की और उसके पिता द्वारा कथित तौर पर बलात्कार करने के बाद उसे छोड़ दिया।उसे घर से बाहर निकालते हुए उसने कहा, “अब जब मेरे पिता ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए हैं, तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रहने दूंगा क्योंकि तुम मेरे पिता की पत्नी और मेरी ‘अम्मी’ (मां) बन गई हो।”
पिछले साल शादी करने वाली महिला ने 7 सितंबर को दर्ज अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 5 अगस्त को जब उसका पति घर में नहीं था तो उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया जब उसका पति 5 अगस्त को सास को एक पारंपरिक चिकित्सा चिकित्सक के पास ले गया था। उसने कहा कि उसके ससुर ने उसे धमकाया और पीटा भी। जब उसने इस बारे में अपने पति को बताया तो उसने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। महिला अब अपने माता-पिता के साथ रह रही है।
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पुलिस ने बताया कि महिला सात महीने की गर्भवती बताई जा रही है लेकिन उसने शिकायत में इसका जिक्र नहीं किया है। पुलिस ने महिला के ससुर और पति के खिलाफ धारा 376 (यौन उत्पीड़न), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।
थाना प्रभारी रविंदर यादव के मुताबिक, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर ससुर और पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि महिला के बयान को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के अनुसार एक मजिस्ट्रेट के समक्ष आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया था।
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जवाब में, ससुर ने आरोपों का खंडन किया है और दावा किया है कि वह उन पर आर्थिक लाभ के लिए दबाव डाल रही थी। इसी तरह की एक घटना ने जून 2005 में सुर्खियां बटोरीं, जब पांच बच्चों की 28 वर्षीय मां ने अपने ससुर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद, एक स्थानीय सामुदायिक पंचायत ने उसे अपने पति के साथ रहने से रोक दिया और उसे अपने बेटे के रूप में मानने का निर्देश दिया।