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धक्काकांड पर राहुल के खिलाफ FIR, धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत दर्ज हुई शिकायत

शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त होने वाला है और कई मुद्दों पर राजनीतिक खींचतान के बीच कुछ बड़े कामकाज बाकी है। इस बीच आज संसद भवन परिसर में गहमा-गहमी वाला माहौल नजर आया। भाजपा के दो सांसद घायल हो गए, उन्होंने दावा किया कि यह कांग्रेस और विपक्षी सदस्यों के धक्का-मुक्की का नतीजा था। संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ कथित मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज पुलिस स्टेशन पहुंचे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उकसावे की शिकायत दर्ज कराई है। हमने मकर द्वार के बाहर आज हुई घटना का विस्तार से उल्लेख किया है, जहां NDA सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे… हमने धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है। धारा 109 हत्या का प्रयास है, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद भवन में मुकेश राजपूत को अपने हाथों से धक्का दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झगड़ा करने की नीयत से आए थे, हमने राहुल गांधी का रास्ता नहीं रोका। राहुल ने दोनों हाथों से मुकेश राजपूत को धक्का दिया।

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संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल होने के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत को फोन किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सभापति को हटाने की मांग करने वाले विपक्ष के महाभियोग नोटिस को खारिज कर दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आप संसद टेलीविजन पर वीडियो देख सकते हैं। दुर्भाग्य से, अंबेडकर की विरासत और संविधान ही राजनीतिक रूप से युद्ध का मैदान बन गए हैं। यह दोनों पक्षों के लिए थोड़ा बेतुका होता जा रहा है। हमें आज की समस्याओं पर आगे बढ़ने की जरूरत है।

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