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अपील करने के लिए 60 दिन का समय, कतर में 8 भारतीयों को कैद की सजा मामले में विदेश मंत्रालय ने दिया बयान

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को उनकी मौत की सजा कम करने के बाद दी गई अलग-अलग जेल की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया है। कतर की एक अदालत ने आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को उनकी मौत की सजा कम होने के बाद जेल की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया है। इन लोगों को अगस्त 2022 में अघोषित आरोप में हिरासत में लिया गया था। अदालत ने शुरू में मौखिक आदेश के रूप में फैसला सुनाया, और लोगों की सहायता करने वाली कानूनी टीम को फैसले की एक प्रति प्राप्त हुई है। अगला कदम कानूनी टीम द्वारा तय किया जाएगा और भारतीय पक्ष अगले कदम पर निर्णय लेने के लिए पुरुषों के परिवारों के संपर्क में है।

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28 दिसंबर को कतर की अपील अदालत ने पिछले अक्टूबर में दी गई मौत की सजा को कम कर दिया और आठ लोगों को तीन साल से लेकर 25 साल तक की अलग-अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई। इन लोगों – कैप्टन नवतेज गिल और सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, अमित नागपाल, एसके गुप्ता, बीके वर्मा और सुगुनाकर पकाला और नाविक रागेश को अगस्त 2022 में अघोषित आरोपों पर हिरासत में लिया गया था।

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अपील की अदालत ने शुरू में मौखिक आदेश के रूप में फैसला सुनाया, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि आठ लोगों की सहायता करने वाली कानूनी टीम को फैसले की एक प्रति मिल गई थी लेकिन यह एक गोपनीय दस्तावेज था। 28 दिसंबर को अपील अदालत ने एक फैसला सुनाया था। इसके बाद, हमने विवरण देते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की बताया कि मृत्युदंड कम कर दिया गया है। अब, हमारे पास निर्णय आदेश है। 
 

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