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भड़काऊ भाषण मामले में पूर्व BSP MP और दो सपा विधायक बरी

उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व सांसद बब्बन राजभर और समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायकों सनातन पांडे तथा राम इकबाल सिंह को बुधवार को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दो दिसम्बर 2012 को चुनाव उड़नदस्ते के कार्यपालक दंडाधिकारी शरद कुमार सिंह की शिकायत पर सलेमपुर सीट से पूर्व सांसद बब्बन राजभर तथा सपा के पूर्व विधायकों सनातन पाण्डेय एवं राम इकबाल सिंह के विरूद्ध चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रसड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विशेष एमपी एमएलए अदालत की न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुबूतों के अभाव में बुधवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
सनातन पांडेय और राम इकबाल सिंह चिलकहर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं।
सनातन पांडेय ने पिछला लोकसभा चुनाव बलिया से सपा के टिकट पर लड़ा था। वह वर्ष 2012 से 2017 के बीच रही अखिलेश यादव सरकार में राज्य मंत्री भी थे।

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