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पूर्व मंत्री हाजी याकूब को मिली जमानत, Allahabad Highcourt ने दी मंजूरी

मेरठ के विवादित और अपराधिक नेता और बसपा सरकार में मंत्री रह चुके याकूब कुरैशी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले जमानत मंजूर कर ली है। इस समय पकुरेशी सोनभद्र के जेल में बंद हैं। हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ मेरठ के खरखौंदा थाने में गैंगस्टर एक्ट मामला दर्ज है। कुरैशी का 14 मुकदमों का लंबा आपराधिक इतिहास है। इसमें एक मामला हत्या का भी मामला है। 
 
हाजी याकूब के वकीलों का कहना था कि याची की जो क्रिमिनल हिस्ट्री बताई गई है, उनमें से कई मामलों में समझौता हो गया है और कई में वह दोषमुक्त हो गया है। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि याची पर बगैर लाइसेंस मीट की कंपनी चलाने का आरोप सही है। उसके प्रभावशाली होने के कारण कोई भी व्यक्ति भयवश उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने हाजी याकूब कुरैशी का गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया।
 
सात जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी, जल्द होगी रिहाई
याकूब कुरैशी के खिलाफ धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट और अदालत के आदेश की अवमानना का मुकदमा दर्ज हुआ था। उससे पहले देहलीगेट में कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले बयान के आरोप में याकूब को जमानत मिल चुकी है। उसके बाद धोखाधड़ी और अदालत के आदेश की अवमानना में जमानत पा चुका है। 21 अगस्त को हाईकोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिली है। याकूब को सात जनवरी को जेल भेजा गया था। 17 जनवरी को उसे मेरठ जेल से सोनभद्र में स्थानांतरित कर दिया।

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