मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने बुधवार को टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के स्वामित्व रखने वाली कंपनी ‘एआरजी आउटलायर मीडिया’ के खिलाफ दायर मानहानि वाद वापस ले लिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.डी. केदार ने मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी, लेकिन सेवानिवृत्त अधिकारी सिंह पर 1,500 रुपये का जुर्माना (कॉस्ट) लगाया और यह राशि गोस्वामी को दी जाएगी।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि मुकदमा दायर करने के कारण प्रतिवादी को एक वकील को शामिल करना पड़ा। मुझे लगता है कि मुकदमा बिना शर्त वापस लेने के लिए जुर्माना लगाने की जरूरत है।’’
सिंह ने 2021 में गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के मालिकों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था और कथित रूप से उन्हें बदनाम करने के लिए 90,00,000 रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी थी।
सिंह ने अपने वाद में दावा किया था कि अक्टूबर 2020 में, गोस्वामी ने कथित टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स) में हेराफेरी के संबंध में रिपब्लिक टीवी पर अपने समाचार शो में कई ‘‘झूठे और मानहानिकारक’’ बयान दिए जबकि मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी।
वहीं, गोस्वामी और एआरजी आउटलायर ने अपने जवाब में कहा था कि सिंह पर भी गंभीर आरोप लगे थे और कथित टीआरपी घोटाले की पूरी जांच सिंह और तत्कालीन सरकार के इशारे पर की गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान सिंह के वकील ने मुकदमा वापस लेने के लिए एक अर्जी दाखिल की।
इस पर, गोस्वामी की ओर से पेश अधिवक्ता प्रदीप गांधी ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि ‘‘हमने मामले को अदालत के बाहर सुलझा लिया है।