केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि सरकार एक महीने के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत नियमों का मसौदा जारी कर सकती है।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले अधिनियम के डिजिटल कार्यान्वयन पर काम किया है और उसके अनुसार नियम बनाए हैं।
वैष्णव ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मसौदा तैयार है और परामर्श के लिए नियमों का मसौदा एक महीने के भीतर जारी होने की उम्मीद है।’’
मंत्री ने कहा कि नियमों के अंतिम मसौदे की पिछले सप्ताह समीक्षा की गई थी और उम्मीद है कि यह एक महीने के भीतर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा।