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माफिया अतीक अहमद की 50 करोड़ की संपत्ति पर योगी सरकार का कब्जा, अपराध की कमाई से खरीदी थी जमीन

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में लगभग ₹50 करोड़ की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली, जो मारे गए गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की थी, जिसे कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों के पैसे से खरीदा गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अतीक ने अपराध से जुड़ी गतिविधियों के पैसे से 2.377 हेक्टेयर जमीन हासिल की और उसे हुबलाल नाम के राजमिस्त्री के नाम दर्ज करा दिया। अतीक ने यह भी दावा किया कि जरूरत पड़ने पर वह जमीन अपने नाम कर लेगा। नवंबर 2023 में पुलिस ने इस जमीन को जब्त कर लिया।

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अग्रहरि ने कहा कि पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्त कर ली और जवाब देने के लिए तीन महीने का समय दिया। हालाँकि, स्वामित्व का कोई प्रमाण नहीं दिया गया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने मामले को प्रयागराज की गैंगस्टर कोर्ट में भेज दिया।  न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस आयुक्त की कार्रवाई को निष्पक्ष और उचित माना, और संपत्ति आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई।

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अदालत के फैसले के बाद डीसीपी (शहर) दीपक भुकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, ‘पहली बार, गैंगस्टर कोर्ट (प्रयागराज) ने कटहुला गौसपुर गांव में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति को राज्य सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। 15 जुलाई। प्रयागराज पुलिस ने 6 नवंबर, 2023 को गैंगस्टर एक्ट के तहत सदर तहसील के कटहुला गौसपुर गांव में अतीक की करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क की थी। 

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