पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 2015 के बेअदबी मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा फिर से शुरू करने के तीन दिन बाद दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़े 2015 के बेअदबी मामलों में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ कर दिया था। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे पर लगाई गई रोक को हटा दिया और राम रहीम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार की याचिका पर कार्रवाई की और चार सप्ताह में मामले की फिर से सुनवाई करेगा।
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पंजाब ने बेअदबी के मामलों में डेरा प्रमुख राम रहीम पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी
पंजाब सरकार ने मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 2015 के तीन बेअदबी मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। इन मामलों में सिख समुदाय ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके कारण झड़पें हुईं और पुलिस की गोलीबारी में दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। इस मंजूरी से राम रहीम के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राम रहीम सिंह के खिलाफ बेअदबी मामलों में मुकदमे पर लगाई गई रोक को हटाने के तीन दिन बाद हुआ है। यह आदेश भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार द्वारा दायर याचिका पर आया है।
पंजाब सरकार ने संगठन के तीन राष्ट्रीय समिति सदस्यों को किया टारगेट
पंजाब सरकार ने संगठन के तीन राष्ट्रीय समिति सदस्यों – प्रदीप कलेर, हर्ष धुरी और संदीप बरेटा के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मंजूरी दी है।
बेअदबी का मामला आखिर क्या है?
ये मामले 2015 में फरीदकोट जिले के बरगारी में गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति की चोरी और उसके अपमान से संबंधित हैं। 1 जून 2015 को फरीदकोट के एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति चोरी हो गई थी। कुछ दिनों बाद बरगारी में पवित्र ग्रंथ के फटे हुए पन्ने मिले, जिससे फरीदकोट में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जब विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, तो पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें बहबल कलां में दो लोग मारे गए। कोटकपूरा में कई अन्य घायल हो गए।
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एडीजीपी सुरिंदर पाल सिंह परमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जुलाई 2022 में राम रहीम को बेअदबी के मामलों में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में दोषी ठहराया। मामले आईपीसी की धारा 295 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना) के तहत दर्ज किए गए थे। इस धारा के तहत दर्ज मामलों में अभियोजन के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होती है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पहले से ही हत्या और बलात्कार के दोषी पाए जाने के बाद 20 साल की सजा काट रहा है। वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, भले ही उसे कई मौकों पर पैरोल दी गई हो, जो ज्यादातर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के साथ मेल खाती है।