नमस्ते मेरा नाम है अभिनय आकाश आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी का खास शो Yes Milord! सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहमा-गहमी वाला है। जहां बिहार में जाति आधारित सर्वे पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। वहीं जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों का केस सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। ‘द केरल स्टोरी’ को सीबीएफसी सर्टिफिकेट दिए जाने वाली याचिका पर सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया। वहीं राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज समेत 68 का प्रमोशन अटक गया। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 01 मई से 05 मई 2023 तक क्या कुछ हुआ। कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।
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बिहार में जाति आधारित सर्वे पर हाईकोर्ट की रोक
पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जाति गणना पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य के पास जाति आधारित सर्वे करने की कोई शक्ति नहीं है। ऐसा करना संघ की विधायी शक्ति का अतिक्रमण होगा। अदालत ने सर्वेक्षण के तहत अब तक इकट्ठा आंकडों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार से कहा कि अंतिम आदेश पारित होने तक अब तक इकट्ठा आंकड़ों को किसी से साझा ना किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों का केस बंद
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महिला पहलवानों को सुरक्षा भी दे दी गयी। याचिका का मकसद पूरा हो चुका। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी कि उन्हें आगे कोई शिकायत है तो वे मैजिस्ट्रेट अदालत या हाई कोर्ट जा सकते हैं।
द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से HC का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ को सीबीएफसी सर्टिफिकेट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए हाई कोर्ट निर्देश नहीं दे सकते। वहीं अब केरल हाईकोर्ट ने भी फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।
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आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी को कोर्ट ने कहा- आप जेल का आनंद लें
उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि उन्होंने हजारों घर खरीदारों को धोखा दिया और वह किसी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। आप जेल का आनंद लें। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शर्मा की जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया।
राहुल को दोषी ठहराने वाले जज समेत 68 का प्रमोशन अटका
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराने वाले गुजरात जज हरीश हसमुखभाई वर्मा समेत 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच 8 मई को याचिका पर सुनवाई करेगी। इन 68 न्यायाधीशों को 65% कोटा प्रणाली के आधार पर पदोन्नत किया गया था। प्रमोशन को सीनियर सिविल जज कैडर के दो न्यायिक अधिकारियों- रविकुमार मेहता और सचिन प्रतापराय मेहता ने चुनौती दी है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ यस माय लार्ड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दें इजाजत।