Breaking News

Chandigarh Mayor Election : तत्काल सुनवाई की मांग करने से संबंधी याचिका पर सोमवार को न्यायालय में सुनवाई

नयी दिल्ली। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में नए सिरे से महापौर चुनाव की मांग करने वाली ‘आप’ को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। 
महापौर पद के उम्मीदवार पार्षद कुलदीप कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने शुक्रवार को इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव में जीत हासिल की थी और सभी तीन पदों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। इस चुनाव को कांग्रेस-आप गठबंधन के लिए झटका तौर पर देखा गया। पीड़ित पक्ष ने पीठासीन अधिकारी पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। 
बुधवार को, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बांगड़ की खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। आप ने आरोप लगाया था कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पार्टी ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। 
 

इसे भी पढ़ें: हमीरपुर की 68 ग्राम पंचायतों ने किया TB मुक्त होने का दावा

उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम, पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह और नवनिर्वाचित महापौर मनोज सोनकर समेत अन्य को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। ‘आप’ पार्षद कुमार ने अंतरिम राहत देने से इनकार करने और याचिका को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवई 26 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी।

Loading

Back
Messenger