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Places of Worship Act पर संसद में हुई थी तीखी बहस, ज्ञानवापी की राह में कांग्रेस का लाया ये कानून कैसे बना सबसे बड़ा रोड़ा?

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मालिकाना हक के केस को सुलझाने में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो सकता है। अधिनियम की धारा 3 और 4 अनिवार्य रूप से घोषित करती हैं कि पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र, तत्कालीन को छोड़कर- अयोध्या में विवादित राजनभूमि 15 अगस्त, 1947 की तरह ही बनी रहेगी और कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को किसी अलग संप्रदाय या खंड में परिवर्तित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई कर रहा है कि क्या 1991 का कानून किसी अन्य पूजा स्थल के संबंध में ऐसी याचिका दायर करने पर भी रोक लगाता है। अब तक, केवल मौखिक टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गई हैं, न्यायालय ने अभी भी इस मुद्दे पर निर्णायक रूप से निर्णय नहीं दिया है।

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क्या कहता है पूजा स्थल विधेयक 
1991 में लागू कानून में कहा गया है कि पूजा स्थालों की स्थिति जो 15 अगस्त 1947 को थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में अयोध्या की श्रीराम जन्मभूमि को अलग रखा गया था। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि केस के अलावा अगालतों में लंबित ऐसे सभी मामले समाप्त समझे जाएंगे। 1991 का अधिनियम तत्कालीन प्रधान मंत्री पी वी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार द्वारा उस समय लाया गया था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। बाबरी का विवादित ढांचा अभी भी खड़ी थी, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा, बिहार में उनकी गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में कारसेवकों पर गोलीबारी ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया था। कांग्रेस ने तर्क दिया कि विधेयक भविष्य में सांप्रदायिक झड़पों को रोकने में मदद करेगा। विधेयक को 1991 के मानसून सत्र में पेश किया गया था, और कम से कम आठ घंटे की बहस हुई, जिसमें बार-बार रुकावटें आईं और टिप्पणियों को हटा दिया गया, साथ ही भाजपा की ओर से तीव्र विरोध भी हुआ। तीन दिनों तक चली बहस के दौरान, दोनों पक्षों ने दावा किया कि उनकी स्थिति सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करेगी। अंततः, विधेयक बिना किसी बड़े संशोधन के पारित हो गया और इसके दायरे से अयोध्या और जम्मू-कश्मीर को बाहर रखा गया। एक साल बाद, दिसंबर 1992 में वीएचपी और अन्य हिंदू समूहों के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया गया, जिससे पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। नरसिम्हा राव की उनकी सरकार द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके की भारी आलोचना की गई, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाली यूपी सरकार को अनुमति देना भी शामिल था। 2022 में, गुना से भाजपा सांसद कृष्ण पाल सिंह यादव ने अधिनियम को निरस्त करने के लिए एक निजी विधेयक पेश किया। हालाँकि, यह अभी तक चर्चा में नहीं आया है।
 
1991 के अधिनियम पर संसद में हुई बहस पर एक नज़र
सरकार का पक्ष
यह विधेयक लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चव्हाण द्वारा पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाने और उनके धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। कांग्रेस ने 1991 के अपने चुनावी घोषणापत्र में इस विधेयक को पेश करने का वादा किया था और उस वर्ष की शुरुआत में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका उल्लेख किया गया था। संसद में विधेयक पेश करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चव्हाण ने कहा था कि सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाले पूजा स्थलों के बदलने के संबंध में समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों को देखते हुए इन उपायों को अपनाना आवश्यक है। चव्हाण ने विधेयक पेश करने के बाद कहा कि पूजा स्थलों के रूपांतरण के संबंध में समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों को देखते हुए इन उपायों को अपनाना आवश्यक माना जाता है, जो सांप्रदायिक माहौल को खराब करते हैं। मुझे यकीन है कि इस विधेयक के लागू होने से सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना बहाल करने में काफी मदद मिलेगी।
बीजेपी का स्टैंड
भाजपा ने कहा कि यह विधेयक लोकसभा की विधायी क्षमता से बाहर है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से तत्कालीन भाजपा सांसद जसवंत सिंह ने पार्टी के लिए बहस का नेतृत्व किया। सिंह ने तर्क दिया कि विधेयक संविधान का उल्लंघन था क्योंकि यह राज्य सरकारों के लिए आरक्षित मुद्दे पर कानून बनाया गया था। संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राओं के अलावा अन्य तीर्थयात्राएं शामिल हैं। सिंह का तर्क था कि यदि पूजा स्थल तीर्थस्थल नहीं हैं, तो वे और क्या हैं। सिंह ने यह भी कहा कि चूंकि कई पूजा स्थल दफन और दाह संस्कार स्थलों से जुड़े हुए थे, जो राज्य सूची का एक अन्य विषय है, इसलिए यह विधेयक राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। जसवन्त सिंह ने संविधान की उन धाराओं का हवाला देते हुए विधेयक को धर्म के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया, जो कहते हैं कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या अनुभाग को चल और अचल संपत्ति रखने और अर्जित करने और ऐसी संपत्ति को उसके अनुसार प्रशासित करने का अधिकार है। उस वक्त बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने कहा था कि 1947 में धार्मिक स्थलों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखना बिल्ली को देखकर कबूतर के आंख बंद करने सरीखा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आने वाली पीढ़ियों को तनाव से गुजरना होगा। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए कहा था कि क्या औरंगजेब का इरादा मंदिर के अवशेष को एक मस्जिद की जगह पर छोड़ देना हिन्दुओं को उनके ऐतिहासिक भाग्य की याद दिलाना और मुसलमानों की आने वाली पीढ़ियो को उनके अतीत के गौरव और शक्ति की याद दिलाना नहीं था?  
कांग्रेस और अन्य पार्टियाँ
विधेयक का समर्थन करने वाले कांग्रेस के तत्कालीन लक्षद्वीप सांसद पीएम सईद ने पूछा कि अयोध्या स्थल को इसके दायरे से बाहर क्यों रखा गया है। मैं गृह मंत्री से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं कि इसे विधेयक से बाहर क्यों रखा गया है। विश्व हिंदू परिषद ने कुछ पत्रों की शृंखला प्रसारित की है जिसमें उन्होंने न केवल बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि बल्कि वाराणसी, मथुरा और ताज महल का भी मुद्दा उठाया है। वे इन सभी को ध्वस्त करना चाहते हैं। बंगाल के बोलपुर से तत्कालीन सांसद सीपीआई (एम) के सोमनाथ चटर्जी, ने कहा कि उनकी पार्टी ने अयोध्या विवाद को शामिल करने को प्राथमिकता दी होगी, लेकिन उन्होंने दिए गए विधेयक को स्वीकार कर लिया। कि अयोध्या एक “बड़ा भावनात्मक मुद्दा” बन गया है जिसे आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए। दिग्विजय सिं, विधेयक से जम्मू-कश्मीर को बाहर करने के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि मैं गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और अपने इस पक्ष के मित्रों को इस विधेयक के खिलाफ किसी प्रकार का दुष्प्रचार न करने दें।

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