Breaking News
-
भारत में सबसे ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित है। यह स्वास्थ्य समस्या तब उत्पन्न होती…
-
वैसे तो कद्दू के बीज सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें कई पोषक…
-
उम्र बढ़ने के साथ ही चेहरे पर झुर्रियां आना स्वाभाविक है। लेकिन कई बार कम…
-
शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रतिदिन हेल्दी ब्रेकफस्ट जरुर करते हैं। सुबह-सुबह नाश्ते में…
-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीन देशों की यात्रा के दौरान इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत…
-
महाराष्ट्र और झारखंड के लिए कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। दोनों की…
-
शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने विधान परिषद में आंध्र प्रदेश लोकायुक्त संशोधन विधेयक…
-
मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने इससे पहले अक्टूबर में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की…
-
केंद्र जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में 10,000 से अधिक सैनिकों को भेजेगा, जिससे पड़ोसी राज्य…
-
सुप्रीम कोर्ट ने उन गवाहों के बयानों तक पहुंच के पंजाब सरकार के अनुरोध को…
मुंबई । बंबई उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के उस आदेश पर अंतरिम रोक दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी, जिसमें शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी पूर्व मीडिया अधिकारी इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति एस सी चांडक की एकल पीठ ने सोमवार को याचिका को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया और तब तक के लिए अंतरिम रोक बढ़ा दी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने 19 जुलाई को जमानत पर रिहा मुखर्जी को अगले तीन महीनों के दौरान बीच-बीच में दस दिनों के लिए यूरोप (स्पेन और ब्रिटेन) की यात्रा करने की अनुमति दी थी। सीबीआई के अधिवक्ता श्रीराम शिरसाट ने तर्क दिया था कि मुखर्जी को देश से बाहर (यात्रा के लिए) जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह विचाराधीन मुख्य आरोपी हैं। विशेष अदालत ने मुखर्जी को यात्रा के दौरान (स्पेन और ब्रिटेन में) भारतीय दूतावास या उसके संबद्ध राजनयिक मिशन कार्यालयों में उपस्थित होने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा दो लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करने का निर्देश दिया था।
मुखर्जी ने पिछले महीने विशेष अदालत से अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें काम के लिए अक्सर यूरोप की यात्रा करनी पड़ती है। मुखर्जी पर 2012 में अपनी 24 वर्षीय बेटी शीना बोरा की कथित हत्या का मुकदमा चल रहा है, जिसके कारण अगस्त 2015 में उसे गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया था। उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उसे मई 2022 में जेल से रिहा किया गया। मुखर्जी की बेटी बोरा, जो पिछले रिश्ते से पैदा हुई थी, की कथित तौर पर मुख्य आरोपी, उसके चालक श्यामवर राय और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना ने मुंबई में चलती कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी।