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हिमाचल सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक जैदी का निलंबन वापस लिया

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) जे एच जैदी के निलंबन को वापस ले लिया जो कोटखाई बलात्कार और हत्याकांड के एक संदिग्ध की हिरासत में मौत के आरोपी हैं।
गृह विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी की और जैदी को पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। उनकी पदस्थापना के आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।
शिमला के कोटखाई इलाके में एक स्कूली छात्रा से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में संदिग्ध सूरज की हिरासत में मौत के सिलसिले में जैदी समेत नौ पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था।

नाबालिग बच्ची 4 जुलाई, 2017 को कोटखाई से लापता हो गयी थी और उसका शव दो दिन बाद पास में हलैला के जंगलों में मिला था। ऑटोप्सी में दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई। जनता के आक्रोश के बाद पुलिस महानिरीक्षक जैदी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया।
आरोपी सूरज की 18 और 19 जुलाई, 2017 की दरमियानी रात को कोटखाई थाने में मौत हो गयी थी। हिरासत में आरोपी की मौत के बाद मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया था।

पहले भी जैदी को 5 अप्रैल, 2019 को जमानत पर छोड़ा गया था और नवंबर 2019 में बहाल कर दिया गया था। हालांकि, 8 जनवरी, 2020 को हिरासत में मौत के मामले में अभियोजन पक्ष की गवाह पुलिस अधीक्षक सौम्या संबाशिवन ने सीबीआई अदालत से कहा कि जैदी सितंबर 2019 से उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर बयान बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है।
इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जैदी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विभागीय जांच शुरू की गयी और जैदी को निलंबित कर दिया गया।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2022 में जैदी को नियमित जमानत दी थी।

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