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अदालत के फैसले को लेकर आशान्वित, पंचायत चुनाव मामले को लेकर बोले शुभेंदु अधिकारी

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पंचायत चुनाव मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की भूमिका को लेकर आशान्वित हैं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस सांसद अधीर चौधरी ने नामांकन की समय सीमा बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई 12 जून को हुई । हालांकि सुनवाई पर फैसला अभी सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ‘पहले हाफ में ढाई घंटे तक कोर्ट की सुनवाई सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा कि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता (जैसा कि मैं याचिकाकर्ता हूं) सुनवाई को रोकना नहीं चाहता। बल्कि वे  चुनाव चाहते हैं, जिसमें सभी की भागीदारी के साथ और पूरी तरह से भयमुक्त माहौल में चुनाव हो।

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इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवागम की खंडपीठ में सोमवार सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई। आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट और सवालों के जवाब देखने के बाद कोर्ट ने चुनाव टालने का सुझाव दिया। इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि नामांकन जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में शुरू हुई. अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को नामांकन जमा करने के लिए समय बढ़ाने की सिफारिश की। कोर्ट ने इस समय सीमा को 18 जून तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। 

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इतना ही नहीं चुनाव के लिए वैकल्पिक दिन भी प्रस्तावित किए गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय पंचायत चुनाव 8 जुलाई के बजाय एक सप्ताह बाद 14 जुलाई को कराने का सुझाव दिया गया है। दूसरी ओर, सुनवाई के दौरान कहा गया कि नामांकन जमा करने की समय सीमा एक दिन (16 जून) और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सिफारिश की कि समय सीमा दो दिन और बढ़ा दी जाए। 

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