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Enforcement Directorate: देश में कैसे काम करती है ED, कब हुई थी शुरुआत, क्या है इसकी शक्तियां?

वर्तमान में देखें तो प्रवर्तन निदेशालय सुर्खियों में है। हाल में ही परिवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं, केजरीवाल को ईडी ने शराब मामले में पांच बार नोटिस जारी किया है। तेजस्वी यादव और लालू यादव से भी प्रवर्तन निदेशालय नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ईडी को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। यही कारण है कि आज हम आपको ईडी के बारे में बताने जा रहे हैं।
 

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प्रवर्तन निदेशालय या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में एक घरेलू कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। इसे आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से निपटने का काम सौंपा गया है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत संचालित होता है। ईडी की उत्पत्ति 1 मई, 1956 को आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक “प्रवर्तन इकाई” के रूप में हुई, जो विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन को संभालती थी। इन वर्षों में, यह विधायी परिवर्तनों के माध्यम से परिवर्तित हुआ, जैसे कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1947 का निरसन और 2000 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) की शुरूआत। 2002 में पीएमएलए के अधिनियमन ने मनी लॉन्ड्रिंग को संबोधित करने में ईडी की भूमिका को और मजबूत किया, इसके कार्यों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित किया। 11 मार्च, 2011 को, ईडी ने महत्वपूर्ण पुनर्गठन किया, अपने कार्यबल को 758 से बढ़ाकर 2064 अधिकारी/कर्मचारी कर दिया और पूरे भारत में अपने कार्यालयों को 21 से बढ़ाकर 49 कर दिया।

प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेतृत्व संरचना में शीर्ष पर प्रवर्तन निदेशक शामिल होते हैं, जो मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालयों की देखरेख करते हैं, जिनका नेतृत्व प्रवर्तन के विशेष निदेशक करते हैं। ईडी के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः संयुक्त और उप निदेशक करते हैं, इसकी परिचालन पहुंच का विस्तार करते हैं। 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन, संजय कुमार मिश्रा के बाद 15 सितंबर, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक बने।

ईडी के पास लागू कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जांच करने और कार्रवाई करने की व्यापक शक्तियां हैं, जिसमें पीएमएलए अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति जब्त करने की विशेष शक्तियां भी शामिल हैं। ईडी द्वारा लागू किए गए प्रमुख कानूनों और कृत्यों में फेमा, पीएमएलए, एफईओए और सीओएफईपीओएसए शामिल हैं, जो आर्थिक अपराधों के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करते हैं।

27 जुलाई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारियों के समकक्ष नहीं हैं और पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, कानून के शासन के पालन और ईडी के संचालन में जांच और संतुलन स्थापित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। 22 अगस्त, 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य पीएमएलए संशोधनों की समीक्षा करने के लिए एक याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें अभियुक्तों को सूचना रिपोर्ट प्रदान करने और निर्दोषता की धारणा को उलटने से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया था।
 

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जुलाई 2022 में, संसद में केंद्र सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, कानून पारित होने के 17 वर्षों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज 5,422 मामलों में केवल 23 लोगों को दोषी ठहराया गया है, जो है दोषसिद्धि दर 0.5% से कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में ईडी के मामले छह गुना बढ़ गए हैं, जिसके कारण विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। अप्रैल 2023 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 14 विपक्षी दलों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था।

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