मध्यप्रदेश के रीवा जिले में 19 वर्षीय प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई करते कैमरे में कैद हुए 24 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को कथित तौर पर उसे शादी करने के लिए कहने पर पीटा गया था। यह जानकारी पुलिस ने रविवार को दी।
पुलिस ने कहा कि बुधवार को हुई कथित घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी के घर को तोड़ दिया गया है और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि चालक के रूप में कार्यरत आरोपी को शनिवार रात उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने कहा कि 19 वर्षीय पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है।
अधिकारी ने बताया कि मऊगंज थाने की प्रभारी श्वेता मौर्य को अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया है और अधिकारियों ने मऊगंज पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले ढेरा गांव में आरोपी के घर को भी ध्वस्त कर दिया है।
इसी बीच, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाला कोई व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। अत्याचार करने वालों को कठोरतम सजा से दंडित किया जाएगा, जिससे वह दोबारा अपराध न कर सकें।
चौहान ने कहा, ‘‘रीवा जिले के मऊ गंज क्षेत्र में युवती के साथ हुई बर्बरता की घटना के अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।’’
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) नवीन दुबे ने कहा कि लड़की और आरोपी के बीच प्रेम संबंध था और उनके बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने लड़की की पिटाई की।
वीडियो में लड़की आरोपी से शादी करने के लिए कहती नजर आ रही है। आरोपी चिढ़ जाता है और फिर उसे लात एवं कई थप्पड़ मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है।
अधिकारी ने कहा कि पीड़िता घटना की जानकारी देने थाने आई थी, लेकिन उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि हालांकि, जब हमले का वीडियो सामने आया, तो आरोपी के खिलाफ धारा 323 सहित भारतीय दंड संहिता के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है।
अधिकारी ने कहा कि पीड़िता ने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसने वीडियो बनाया और प्रसारित किया तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक भसीन ने बताया की पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले युवक भारत साकेत को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।