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Maharashtra : सहकर्मी का सिर कलम करने के आरोपी नेपाली व्यक्ति को अदालत ने किया बरी

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक नेपाली नागरिक को अपने सहयोगी का सिर काटने और उसकी अस्थियां अलग-अलग जगहों पर फेंकने के आरोपों से बरी कर दिया है।
कल्याण स्थित अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शौकत एस गोरवड़े ने राजेशकुमार नेपाली उर्फ यज्ञप्रसाद कालूराम पुखरेल (38) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने) के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।
न्यायाधीश ने 10 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ सभी आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कथित आरोपी बदलापुर-कर्जत राजमार्ग पर कटराप में एक चीनी भोजनालय में काम करता था। मृतक जगत तेगबहादू शाही समेत भोजनालय के मालिकों व कर्मचारियों ने 14 अप्रैल 2017 को पार्टी की थी, जिसके बाद भोजनालय के मालिक चले गए और आरोपी राजेशकुमार और शाही वहीं रह गए थे।
अगले दिन, भोजनालय के पास एक दुकानदार को शाही के सिर के साथ एक खून से सना हुआ प्लास्टिक बैग मिला और बाद में पुलिस को धड़ उस जगह से लगभग 1,000 फुट दूर मिला।
आरोपी को भुसावल में पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन से तब गिरफ्तार किया गया जब वह उत्तर प्रदेश जा रहा था। न्यायाधीश ने आदेश में पुलिस जांच में कई खामियां गिनाईं।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा मामले में अभियुक्त की शिनाख्त परेड नहीं कराई गई। इसलिए सिर कटा हुआ बैग फेंकने वाले की पहचान नहीं हो पाई है। उचित शुचिता के साथ सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश नहीं किए गए।

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