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सपा नेता अबू आजमी के खिलाफ छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने 150 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

आयकर विभाग ने महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ जांच के तहत बेनामी संपत्ति निरोधक कानून के अंतर्गत वाराणसी में नवनिर्मित फ्लैट और एक भवन परिसर तथा लगभग 50 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि कुर्क कर ली है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
विभाग की लखनऊ स्थित बेनामी संपत्ति जांच इकाई ने इस जांच के तहत इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में छापेमारी की थी।
सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि छापेमारी खत्म हो चुकी है और विभाग ने ‘विनायक ग्रुप’ नामक कंपनी की 10 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि, वाराणसी के मलदहिया में विनायक प्लाजा नामक रियल एस्टेट संपत्ति के टावर सी को कुर्क कर लिया है, जिसका बाजार मूल्य 40-50 करोड़ रुपये है।

सूत्रों के अनुसार, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर के हमरौतिया इलाके में स्थित वरुणा गार्डन परियोजना के तहत निर्मित 45 फ्लैट भी कुर्क किये गये हैं।
संपत्तियों को बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, हमरौतिया परियोजना में ये टू-बीएचके और थ्री-बीएचके फ्लैट कथित तौर पर आजमी के स्वामित्व वाले हैं और इनकी कीमत लगभग 30-32 करोड़ रुपये (बाजार मूल्य) आंकी गई है।
सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने कुछ अन्य सम्पत्तियों को भी कुर्क किया है और ऐसा अनुमान है कि कुर्क की गयी सम्पत्तियों की कुल कीमत करीब 150 करोड़ रुपये होगी।

ऐसा पहली बार है कि आयकर विभाग ने तलाशी के दौरान बेनामी संपत्ति निरोधक कानून के तहत चल और अचल संपत्तियों के लिए अस्थायी कुर्की आदेश जारी किये हैं।
विभाग ने पांच अक्टूबर को कम से कम नौ परिसरों पर छापेमारी की थी और इस मामले से कथित तौर पर जुड़े कुछ बेनामीदारों (जिनके नाम पर बेनामी संपत्ति है) पर छापेमारी की थी।
आजमी (68) मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं।

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