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कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पटाखों के गोदाम में आग के सिलसिले में तीन अधिकारियों को निलंबित किया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बेंगलुरु शहरी जिले के अट्टीबेले शहर में पटाखों की एक दुकान एवं गोदाम में आग लगने की घटना के सिलसिले में मंगलवार को स्थानीय तहसीलदार, एक क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षक और क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी को निलंबित कर दिया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पटाखों की इस दुकान के मालिक को लाइसेंस जारी करने वाले उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किये गये हैं तथा उनसे इस घटना के सिलसिले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
इस घटना में 14 लोगों की जान चली गयी थी जबकि तीन लोग गंभीर रूप से झुलस भी गये थे।
सिद्धरमैया ने कहा कि दुकानदार के पास पटाखों का गोदाम बनाने का नहीं बल्कि बस उन्हें (पटाखों को)बेचने का ही लाइसेंस था।

उन्होंने बताया कि दुकानदार ने वहां 7000 से 8000 किलोग्राम पटाखे जमा कर रखे थे जिसे उसने तमिलनाडु से खरीदकर मंगवाया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन यह घटना घटी उस दिन पटाखों से लदा एक ट्रक वहां आया था तथा उन्हें तमिलनाडु के लोग उतार रह थे जिनमें ज्यादातर गरीब विद्यार्थी थे और उन्हें प्रतिदिन 600 रुपये की दिहाड़ी मिलती थी।
उन्होंने कहा, ‘‘ तहसीलदार, (पुलिस) निरीक्षक और अग्निशमन अधिकारी की ओर से चूक हुई। मैंने तीनों को निलंबित करने का निर्देश दिया है। जिन उपायुक्त ने लाइसेंस जारी किया था, उन्हें तथा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए।’’

हरित पटाखों के इस्तेमाल पर उच्चतम न्यायालय के दिशानर्देशों का हवाला देते हुए सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘ जो उनका पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हरित फटाखों के इस्तेमाल के सिलसिले में विस्फोटक कानून के प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं हो।
उन्होंने कहा कि ये निर्देश अनिवार्य हैं क्योंकि दीपावली नजदीक है और इस त्योहार में लोगों के हाथ या दूसरे अंग जल जाते हैं, उनकी नेत्रदृष्टि चली जाती है तथा कुछ मामला में तो मौत भी हो जाती है।

उन्होंने कहा कि इसलिए पटाखा लाइसेंस पांच साल के लिए नहीं बल्कि सलाना आधार पर नवीनीकृत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के आलोक में उन्होंने अधिकारियों को राजनीतिक कार्यक्रमों, जुलूस, शादियों तथा गणेश उत्सवों में पटाखों पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया है।राज्य सरकार इस घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए पहले ही पांच लाख रुपये की अनग्रह राशि तथा झुलस गये लोगों का मुफ्त इलाज की घोषणा कर चुकी है।
आग की घटना की शिकार हुए दुकान एवं गोदाम में पटाखे दशहरा एवं दीपावली के लिए रखे गये थे।

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