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केरल: विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने के आरोप में भाजपा के अनिल एंटनी के खिलाफ मामला दर्ज

केरल पुलिस ने बुर्का पहनी महिला के बारे में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा कर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अनिल के. एंटनी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया।
कासरगोड जिला साइबर प्रकोष्ठ ने कहा कि ‘एक्स’ पर एंटनी का पोस्ट विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के समान है, जिसके चलते भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
धारा 153ए धर्म, नस्ल, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने के गैर-जमानती अपराध से संबद्ध है।

एंटनी के खिलाफ प्राथमिकी, ‘एक्स’ पर एक विवादास्पद पोस्ट के सिलसिले में शुरूआत में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। साइबर प्रकोष्ठ ने खुद से 27 अक्टूबर को यह प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में, एंटनी ने पोस्ट को साझा किया और उसपर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘‘उत्तरी केरल में बुर्का पहने बिना बस में यात्रा नहीं।’’
पुलिस ने बताया कि मंगलवार को, उनका नाम प्राथमिकी में आरोपी के तौर पर जोड़ा गया।
भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता एंटनी ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।
एंटनी के खिलाफ यह कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद की गई है।

कोच्चि के निकट हाल में हुए विस्फोटों और मलप्पुरम जिले में एक इस्लामी समूह द्वारा आयोजित एक अलग कार्यक्रम के बारे में सोशल मीडिया पर बयान देने को लेकर चंद्रशेखर के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया।
हमास के एक नेता ने कार्यक्रम में लोगों को वर्चुअल माध्यम से कथित रूप से संबोधित किया था।
चंद्रशेखर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के मकसद से उकसाना), 153ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) (अव्यवस्था पैदा करना और लोक व्यवस्था को भंग करना) के तहत मामला दर्ज किया गयाहै।

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