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Kerala High Court ने बहनों की मौत के मामले सीबीआई से विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कहा कि वह वालयार में 2017 में दो महीने के भीतर हुई दो बहनों की रहस्यमय मौत के मामले में अपनी जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश करे।
न्यायमूर्ति के. बाबू ने एक अंतरिम आदेश में एजेंसी को मृत बहनों की मां द्वारा मांगी गई जांच का ब्योरा अदालत में सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय का आदेश वकील पी वी जीवेश के माध्यम से लड़कियों की मां द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आया, जिसने अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रारंभिक चरण से ही, जांच एजेंसी की ओर से जांच को विफल करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए हैं।
पलक्कड़ के वालयार की रहने वाली दो बहन 2017 में कथित यौन उत्पीड़न के बाद अपने घर के अंदर फंदे से लटकी पाई गई थीं।
तेरह साल की बड़ी बहन 13 जनवरी, 2017 को अपने घर के अंदर फंदे से लटकी पाई गई थी और उसकी नौ साल की बहन की भी उसी साल चार मार्च को मौत हो गई थी।

हालांकि, मां ने इसे हत्या का मामला बताया था, लेकिन वालयार पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लड़कियों का उनकी आत्महत्या तक एक किशोर सहित पांच लोगों द्वारा लगभग एक साल तक अप्राकृतिक तरीके से यौन शोषण किया गया।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और बच्चों की मां द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए जनवरी 2021 में इस मामले में फिर से सुनवाई का आदेश दिया था।

उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2019 के पॉक्सो अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें पांचों आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय द्वारा सनसनीखेज मामले में फिर से सुनवाई का आदेश दिए जाने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
हालांकि, सीबीआई द्वारा दिसंबर 2021 में यहां पॉक्सो अदालत के समक्ष दायर एक आरोपपत्र में भी यह कहा गया कि यौन उत्पीड़न के बाद लड़कियों की मौत आत्महत्या से हुई थी।

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