महराजगंज जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के सात वर्ष पुराने मामले में महिला के पति और उसकी जेठानी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने रविवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को दोनों दोषियों अंगद यादव (32) और उसकी भाभी रेणु देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
त्रिपाठी ने बताया कि तेजम देवी (25) की शादी महराजगंज जिले के कोठीभार थाने के बसड़ीला निवासी अंगद से हुई थी।
पीड़िता के पिता बैरिस्टर यादव ने अक्टूबर 2018 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि दहेज की मांग पूरी न करने पर अंगद यादव और उसकी भाभी ने उनकी बेटी को जलाकर मार डाला।
पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद अंगद और रेणु देवी को तेजम की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।