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शराब नीति घोटाला: CBI मामले में केजरीवाल की जमानत पर SC में 14 अगस्त को सुनवाई संभव, दिल्ली की अदालत ने 2 सितंबर तक बढ़ाई हिरासत

दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के कविता और अन्य की हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपियों की हिरासत की अवधि तब बढ़ा दी जब उन्हें पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। हालाँकि, आम आदमी पार्टी (आप) नेता अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं क्योंकि उन्होंने मामले में जमानत बांड नहीं भरा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कथित घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी, जिसमें उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा 2018 में प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा समाधान निकालने के लिए कुछ और समय मांगे जाने के बाद मामले को छह सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। 

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