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लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की बढ़ेगी मुश्किलें, मद्रास HC ने ED को मामला फिर से शुरू करने की दी अनुमति

मद्रास हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को लॉटरी कारोबारी सैंटियागो मार्टिन और तीन अन्य के खिलाफ अपनी जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। उसने अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें चेन्नई की अपराध शाखा द्वारा विधेय मामले में दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। उनके चेन्नई स्थित घर से बेहिसाब ₹7.2 करोड़ की जब्ती की गई थी। मार्टिन आमतौर पर लॉटरी किंग उपनाम से जाना जाता है, इस साल की शुरुआत में तब सुर्खियों में आए जब उनकी कंपनी, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अब समाप्त हो चुके चुनावी बांड के सबसे बड़े दानकर्ता के रूप में उभरी। ईसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने 2019 और 2024 के बीच ₹1,368 करोड़ के बांड दान किए थे।

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न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम की पीठ और वी शिवगणनम ने तमिलनाडु की जांच एजेंसी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को रद्द करने की मांग करने वाली ईडी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि स्थापित तथ्यों और कानूनी स्थिति पर विचार करने से हम एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुंचे कि सीसीबी द्वारा 14 नवंबर, 2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट- I, अलंदुर द्वारा स्वीकार की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है।  

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पीठ ने कहा कि यह अवैध रूप से मुद्रित लॉटरी टिकटों की बिक्री से धन इकट्ठा करके धोखाधड़ी का स्पष्ट मामला है। यह देखते हुए कि राज्य एजेंसी द्वारा कार्यवाही को बंद करके पीएमएलए कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास किया गया था। 

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