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Mahakumbh 2025: कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 28 फरवरी तक निषेधाज्ञा जारी

महाकुंभ मेला, 2025 की अवधि के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न उत्सवों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए तथा जिले में कानून व्यवस्था में किसी भी संभावित व्यवधान को रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 28 फरवरी तक निषेधाज्ञा पारित की गई है। शुक्रवार को एक आधिकारिक संचार में, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, प्रयागराज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 भी कहा जाता है) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा की घोषणा की।
 
घोषणा में निर्दिष्ट किया गया है: “आने वाले दिनों में विभिन्न धर्मों/संप्रदायों के त्योहार जैसे महाकुंभ 2025/अमृत स्नान, जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, माघी पूर्णिमा, वेलेंटाइन डे, शब- ई-बारात, महाशिवरात्रि, अन्य त्योहार और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।”
 
आगामी घटनाओं के बारे में बताते हुए एसीपी ने बताया कि, “जिले की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए, विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, मुझे विश्वास है कि असामाजिक तत्वों द्वारा जिले की कानून-व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने की संभावना है। उक्त त्यौहारों के मद्देनजर शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।”
 
यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए कि असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा न करें, आधिकारिक बयान में कहा गया है: “विभिन्न धर्मों/संप्रदायों के त्योहारों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए, जनहित में असामाजिक तत्वों के सभी प्रयासों को रोकना आवश्यक है।”
 
अतः स्थिति की तात्कालिकता को देखते हुए, दूसरे पक्ष/पक्षों को सुने बिना या उन्हें नोटिस दिए बिना पारित एकतरफा आदेश के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए गए हैं। सम्पूर्ण कमिश्नरी प्रयागराज में निषेधाज्ञा 16 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। आदेश की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं:
 
1. कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार का आयोजन, जुलूस, शोभायात्रा, अनशन, धरना, प्रदर्शन आदि नहीं करेगा, न ही सड़क अवरूद्ध करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए उकसाएगा, न ही बिना पूर्व अनुमति के किसी आयोजन में भीड़ एकत्र होने के लिए प्रचार-प्रसार करेगा और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम में भाग लेगा।
2. कोई भी व्यक्ति/संगठन/व्यक्तियों का समूह, जिले के सिविल लाइन्स थाने के पुलिस चौकी धरना स्थल स्थित निर्धारित धरना स्थल (पत्थर चर्च के पास) के अलावा अन्य कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं करेगा।
3. इस आदेश की अवधि में पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत परम्परागत धार्मिक आयोजनों के अवसर पर कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कहीं भी ड्रोन का प्रयोग नहीं करेगा। केवल पुलिस एवं प्रशासनिक कार्यों हेतु प्रयुक्त ड्रोन ही इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।
4. प्रयागराज कमिश्नरी सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा (विकलांग/बुजुर्ग तथा सिख समुदाय के कृपाण को छोड़कर), कुल्हाड़ी, लाठी तथा किसी भी प्रकार का घातक हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। केवल पुलिस तथा प्रशासनिक कर्मचारी एवं अधिकारी ही इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। जनपद के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों/परिसरों में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार या लाइसेंसी आग्नेयास्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेगा।
5. कोई भी व्यक्ति कोई भड़काऊ भाषण नहीं देगा जिससे किसी समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे, न ही कोई विज्ञापन/पर्चा प्रकाशित करेगा जिससे किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे।
6. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से ऐसी अफवाह नहीं फैलाएगा जिससे शांति भंग हो या किसी अन्य समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हों तथा न तो वह स्वयं कोई भ्रामक, भड़काऊ या संवेदनशील पोस्ट, लेख, फोटो आदि पोस्ट करेगा, न ही उसे फॉरवर्ड करेगा और न ही किसी के द्वारा ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया जाएगा।
7. कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो/वीडियो कैसेट और सीडी नहीं बेचेगा, बजाएगा या प्रदर्शित नहीं करेगा जिससे आम जनता में भ्रम या तनाव पैदा हो।
8. कोई भी व्यक्ति किसी भी निजी या सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा।
9. कोई भी व्यक्ति औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों आदि को जबरन बंद नहीं कराएगा। वह सरकारी कार्यालयों, कारखानों एवं मिलों आदि के सामान्य कामकाज में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, न ही आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही या वितरण में कोई बाधा उत्पन्न करेगा और न ही किसी को ऐसा कार्य करने के लिए उकसाएगा।
10. कोई भी व्यक्ति P.E.R.S.O.N. की बसों व अन्य वाहनों को सार्वजनिक सड़क पर चलने से नहीं रोकेगा और न ही किसी प्रकार से वाहनों को नुकसान पहुंचाएगा।
11. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग में बाधा नहीं डालेगा, न ही यातायात में कोई बाधा उत्पन्न करेगा, न ही किसी को ऐसा करने के लिए उकसाएगा।

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