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महाराष्ट्र: पहचान छुपाकर शादी करने व तीन तलाक देने को लेकर व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में असली पहचान छुपाकर 27 वर्षीय महिला से शादी करने, महिला को जबरन इस्लाम में धर्मांतरित कराने और फिर उसे तीन तलाक देने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान भिवंडी निवासी राजू उर्फ सिराज कुरैशी के तौर पर हुई है और उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है।
प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़ित महिला 2018 में अपने पति से अलग हो गई थी और खुद ही अपना और अपनी सात वर्षीय बेटी का पालन पोषण कर रही थी। महिला की 2019 में सोशल मीडिया के जरिए आरोपी से दोस्ती हुई और उसने अपना नाम राजू बताया। राजू ने महिला को बताया कि उसका भिवंडी में एक होटल है और महिला को शादी करने का प्रस्ताव दिया।


व्यक्ति ने 2020 में एक लॉज में महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार किया। अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि 26 जनवरी 2020 को उसने हिंदू रीति-रिवाज से महिला से शादी कर ली।
शादी के एक साल बाद आरोपी ने महिला को बताया कि उसका असली नाम सिराज कुरैशी है और महिला से कहा कि अगर वह उसके साथ रहना चाहती है तो वह इस्लाम धर्म अपनाने ले। प्राथमिकी में कहा गया है कि महिला ने उसकी यह बात मान ली और फिर दोनों ने इस्लामी रीति-रिवाज के तहत पिछली मई को फिर से शादी की।

अधिकारी ने कहा, “ इस साल मई में, कुरैशी ने महिला से कहा कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं और अगर वह इस रिश्ते में रहा तो अपनी पुश्तैनी जायदाद में से अपना हिस्सा खो बैठेगा। फिर उसने महिला को तीन तलाक दे दिया।”
महिला ने पुलिस में शिकायत की जिसके बाद कुरैशी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 376 (बलात्कार), 506 (धमकी) और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के साथ-साथ मुस्लिम महिला (शादी पर संरक्षक का अधिकार) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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