मुंबई की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के पूर्व विधायक रमेश कदम को 2016 में आर्थर रोड जेल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को धमकाने और उसके साथ गाली गलौज करने के आरोप से शुक्रवार को बरी कर दिया।
घटना के समय कदम न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल भेजा था।
विशेष न्यायधीश आर.एन.रोकड़े ने कदम को भारतीय दंड संहिता की धारा- 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा-504 (शांति भंग करने के लिए उकसाने की मंशा से जानबूझकर अपमान)और धारा-506 (आपराधिक धमकी) और चिकित्सा सेवा अधिनियम के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया।
आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं हुई है।
कदम के वकील प्रकाश सालसिंगीकर ने दावा किया, ‘‘आरोपी ने जेल प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसलिए उन्हें गलत तरीके से अलग-अलग मामलों में फंसाया गया।’’
पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर पूर्व विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। हालांकि, डॉक्टर इस साल जनवरी में अदालत के समक्ष दी गई गवाही में आरोपों से मुकर गया।