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Sabarimala Gold Theft: मुख्य आरोपी थंत्री कंथार राजीवर को मिली ज़मानत, आस्था से खिलवाड़ का आरोप

कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने बुधवार को सबरीमाला सोना चोरी मामले में थंत्री कंथार राजीवर को ज़मानत देने का आदेश जारी किया। ज़मानत में कट्टिलापल्ली और द्वारापालका मूर्ति मामलों से जुड़ी अर्ज़ियाँ शामिल हैं। इसके साथ ही, राजीवर इस मामले में ज़मानत पाने वाले छठे आरोपी बन गए हैं, उनसे पहले उन्नीकृष्णन पोट्टी, वासु और मुरारी बाबू को ज़मानत मिल चुकी है। उन्हें 9 जनवरी को गिरफ़्तार किया गया था और वह 90 दिन पूरे होने से पहले ज़मानत पाने वाले दूसरे आरोपी हैं। इससे पहले, पूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एस श्रीकुमार को भी ज़मानत मिल चुकी थी। ज़मानत का डिटेल्ड आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।

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इस बीच, भारत का सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल को नौ जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने लंबे समय से पेंडिंग सबरीमाला मंदिर एंट्री मामले और उससे जुड़े मामलों की सुनवाई शुरू करने वाला है। इस सुनवाई में धार्मिक रीति-रिवाजों, बराबरी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरैलिटी जैसे ज़रूरी मुद्दों पर फिर से बात की जाएगी। पिटीशनर और सपोर्टिंग पार्टियों के रिव्यू के लिए सुनवाई 7 से 9 अप्रैल तक तय है, जबकि ओरिजिनल रिट पिटीशनर की सुनवाई 14 से 16 अप्रैल तक होगी। अगर कोई जवाब देना है, तो वह 22 अप्रैल को होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दोनों पक्षों की ओर से ओरल सबमिशन तय टाइमलाइन के अंदर पूरे किए जाएं।

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यूनियन ऑफ़ इंडिया 2018 के फ़ैसले को चुनौती देने वाली रिव्यू पिटीशन का सपोर्ट करता है, जबकि ओरिजिनल रिट पिटीशनर इसे बनाए रखने की मांग करते हैं। यह मामला 2018 का है, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 10-50 साल की महिलाओं पर लगी पारंपरिक रोक को हटाते हुए, सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में जाने की इजाज़त दी थी। फरवरी 2020 में, नौ जजों की बेंच ने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल सवालों को एक बड़े फोरम को भेज दिया।

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सबरीमाला सोना चोरी का मामला श्रीकोविल (पवित्र स्थान) के दरवाज़ों के फ्रेम और द्वारापालक मूर्तियों सहित पवित्र मंदिर की चीज़ों से लगभग 4.54 किलोग्राम सोने की हेराफेरी के आरोपों से जुड़ा है। कथित तौर पर यह चोरी 2019 में मंदिर के स्ट्रक्चर को रीफिनिशिंग और री-गोल्ड-प्लेटिंग के बहाने हुई थी।

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