सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘सच्चाई की जीत’ बताया। आरामबाग से तृणमूल उम्मीदवार मिताली बाग के समर्थन में मुख्यमंत्री ने एसएससी के फैसले को लेकर कहा कि इससे 26,000 बच्चों की नौकरियां चली गईं। उन्होंने वेतन लौटाने को कहा। मैंने उस दिन से कहा, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बगल में हूँ। मैं दुर्गापुर में मार्च कर रही थी लेकिन मेरा मन सुप्रीम कोर्ट पर था। मैं फैसले को लेकर चिंतित थी।
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ममता बनर्जी ने कहा कि फैसला सुनकर मन संतुष्ट हो गया। मन की शांति मिली। मैंने कहा, सत्य की जीत होगी। ये लोग नहीं, बल्कि राक्षस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल के सरकारी और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि चूंकि टेंटेड अप्वाइंटमेंट को अलग किया जा सकता है, इसलिए नियुक्तियों को पूरी तरह से रद्द करना नासमझी होगी।
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हालाँकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अवैध नियुक्तियों का वेतन वापस करना होगा। इसने सीबीआई को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मामले की जांच जारी रखने की भी अनुमति दी। हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी से कहा कि उम्मीदवारों या अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।