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गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार, जानें क्या है पूरा मामला

ममता बनर्जी सरकार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर आठ विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने शुक्रवार को अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राजभवन की देरी से उन लोगों के कल्याण पर असर पड़ रहा है जिनके लिए बिल सदन में पारित किए गए थे। वकील आस्था शर्मा ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिका दायर की थी, और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शीघ्र सुनवाई पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है।

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याचिका में दावा किया गया है कि 2022 से पारित आठ विधेयकों को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया है, जिससे राज्य विधानसभा के प्रयास अप्रभावी हो गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि वह आठ प्रमुख विधेयकों के संबंध में राज्यपाल के कार्यों और निष्क्रियताओं के कारण उत्पन्न संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर थी।

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राज्य ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल ने संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए बिना वैध कारणों के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सहमति रोक दी है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह घोषित करने का आग्रह किया है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने सचिव के माध्यम से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर विचार न करने और सहमति न देने के साथ-साथ फाइलों पर विचार करने में विफल रहकर असंवैधानिक, अवैध, मनमाने ढंग से और अनुचित तरीके से काम किया है। सरकारी आदेश और राज्य सरकार द्वारा उसकी मंजूरी के लिए भेजी गई नीतियां।

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